पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिला पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार पटना जिला में कुल 14 नगर निकायों, 01 नगर निगम, 11 नगर परिषद एवं 2 नगर पंचायत में वर्ष 2022 में पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद पदों के लिए नगरपालिका आम निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन हेतु 14 कोषांग कार्यरत रहेगा। सभी पदाधिकाारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि नगरपालिक आम निर्वाचन के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फ ोटो पहचान पत्र को आधार माना जाएगा। जिन मतदाताओं के निर्वाचक फ ोटो पहचान पत्र नहीं बन पाए हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फ ोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनके लिए 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जायें। पहचान हेतु दस्तावेज की फ ोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता, माता, पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली अथवा साधारण विसंगतियों को नजर अंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति दी जानी चाहिएए जबतक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती है। मतदाता सूची में यथादर्शित निर्वाचक पहचान पत्रों की क्रम संख्या में कोई विसंगति भी नजर अंदाज कर दी जायेगी। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में 14 नगर निकायों के 427 वार्ड में चुनाव होना है। नगर निगम पटना में कुल वार्डों की सख्या 75 एवं मतदान केन्द्र की संख्या 1895 है।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि 15 सितम्बर तक ईवीएम का एफएलसी कार्य किया जाएगा। ईवीएम कमिशनिंग का प्रथम चरण 24 सितम्बर से 30 सितम्बर तथा द्वितीय चरण 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की कार्यावधि है। जिला स्तर पर निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था 8 सितंबर तक की जाएगी। निर्वाचन में संलग्न सभी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर ईवीएम मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 10 सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाए। डीएम ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन एवं विधि व्यवस्था संधारण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह नगरपालिका क्षेत्र में लागू रहेगा जो विधिवत् रूप से मतगणना परिणाम तक प्रभावी होगा। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन के सुचारू एवं सफ ल रूप से संचालन हेतु सभी पदाधिकारियों को तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।