पटना। डीएम डा चंद्रशेखर सिंह द्वारा कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिïकोण से विभिन्न कार्यालयों में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कर्मियों का सरकार के प्रावधान के आलोक में स्थानांतरण किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नीति तथा प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्थानान्तरण किया गया है।
इस समिति में अपर समाहत्र्ता, अपर समाहत्र्ता आपदा प्रबधंन सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा, अपर जिला दण्डाधिकारी सामान्य सहित सबंधित शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, प्रभारी पदाधिकारी जिला स्थापना शाखा एवं अन्य थे।
समाहरणालय स्थित विभिन्न शाखाओं, पटना जिला स्थित विभिन्न कोषागारों, अनुमण्डलों, प्रखंडों एवं अचंलों में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत चालीस 40 लिपिकों को स्थानान्तरित करते हुए नए कार्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक्त किया गया है। सचिवालय कोषागार एवं समाहरणालय कोषागार में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत पंद्रह 15 डाटा इन्ट्री आपरेटर ग्रेड.ए को स्थानान्तरित किया गया है।
पटना जिला स्थित विभिन्न अंचलों में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत 17 राजस्व कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है। पटना जिला स्थित विभिन्न अंचलों में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत नौ अमीनों को स्थानान्तरित किया गया है। पटना जिला अन्तर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहत्र्ताओं के कार्यालय में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत 6 कार्यपालक सहायकों को स्थानान्तरित करते हुए नए कार्यालयों में पदस्थापित व प्रतिनियुक्त किया गया है।
पटना जिला अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत तेईस आईटी सहायकों का स्थानांतरण किया गया है। पटना जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत तेरह पंचायत सचिवों को स्थानांतरित करते हुए नये प्रखंडों में पदस्थापित किया गया है। पटना जिला अंतर्गत पंचायती राज विभाग के बाईस प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायकों को स्थानांतरित करते हुए नये प्रखंडों में पदस्थापित किया गया है।
पटना जिला अंतर्गत पंचायती राज विभाग के 196 पंचायत स्तरीय कार्यपालक सहायकों को स्थानांतरित करते हुए नए कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। डीएम डॉ सिंह द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि स्थानान्तरित कर्मियों को 30 जून के पूर्व नवपदस्थापित कार्यालयों में योगदान हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेगें।