पटना- भीषण ठंड को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 26 दिसंबर तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक

पटना। जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।
जिला दंडाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 26 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
यह आदेश पटना जिले में दिनांक 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 26 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और जारी निर्देशों का पालन करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *