गुजरात में जन्‍माष्‍टमी और गणेश उत्‍सव समारोहों के लिए प्रतिबंधों में कुछ ढील, दिशा-निर्देश जारी

गुजरात सरकार ने जन्‍माष्‍टमी और गणेश उत्‍सव समारोहों के लिए कोरोना वायरस संबंधित प्रतिबंधों में कुछ ढील देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्‍य सरकार ने जन्‍माष्‍टमी और गणेश उत्‍सव के लिए आठ शहरों में रात के कर्फ्यू में ढील दी है। ये शहर हैं- अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़।

यह फैसला मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी की अध्‍यक्षता में कोविड-19 महामारी पर गठित राज्‍य कोर समिति की बैठक में लिया गया। जन्‍माष्‍टमी के अवसर पर रात का कर्फ्यू आठ प्रमुख शहरों में 30 अगस्‍त से रात 11 बजे के बजाय एक बजे से होगा।

राज्‍य सरकार ने यह भी कहा कि 30 अगस्‍त को दो सौ से ज्‍यादा लोगों को मंदिर परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी और पारंपरिक जन्‍माष्‍टमी झांकियों में सीमित संख्‍या में लोग शामिल होंगे।

वहीं गणेश उत्‍सव समारोह के लिए, 9 सितम्‍बर से 19 सितम्‍बर तक रात का कर्फ्यू 12 बजे शुरू होगा।

सार्वजनिक पंडाल में गणेश की चार फुट तक की मूर्ति लगाने की अनुमति होगी जबकि घरों में सिर्फ दो फुट की मूर्ति लगाने की अनुमति होगी। उन्‍होंने आगे कहा कि पंडालों में सिर्फ आरती और प्रसाद वितरण की ही अनुमति होगी और किसी भी तरह के धार्मिक या सांस्‍कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।

जन्‍माष्‍टी और गणेश उत्‍सव समारोह स्‍थलों पर सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा और भक्‍तों को दो गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन की अनुमति होगी।

मूर्ति विसर्जन के दिन किसी भी वाहन में 15 लोगों से ज्‍यादा जाने की अनुमति नहीं होगी।

साभार : NewsOnAir

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