पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में मतदान केन्द्र के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य पर रोक एवं विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में महत्वपूर्ण निदेश दिया है।
उन्होंने कहा है कि सभी पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपना अपना निर्वाचन केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाती है ताकि मतदाआतों को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप मतदान पदाधिकारी के पास भेजा जाए जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक व नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सके।
डीएम डा सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी की परिधि में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है जो उसकी बायीं तर्जनी पर लगे अमिट स्याही के निशान से स्पष्ट हो जाएगा उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उक्त केन्द्रों के संचालन में लगे व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र अथवा दूसरे अभ्यर्थी के केन्द्र में जाने से नहीं रोकेंगे न ही मतदाता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न करेंगे। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि निदेशों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा वैसे केन्द्र को हटाने के अतिरिक्त उत्तरदायी अभ्यर्थी उनके समर्थक अथवा अभिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।