दो हजार रुपये का नोट सर्कुलेशन से बाहर, आपके पास है तो नोट बदलने की है आखिरी तारीख रख लें याद

क्लिन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दो हजार रूपये के नोट वापस लेने का फैसला। आरबीआई ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी ।

आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि, ‘ये भी देखा गया है कि दो हजार रुपए के नोट का ट्रांजेक्शन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वहीं, लोगों की कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए 100, 200 और 500 रुपए के बैंकनोट के पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आरबीआई के मुताबिक 100, 200 और 500 रुपए के बैंक नोट की पर्याप्त मात्रा होने के बाद दो हजार रुपए के नोट को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था। साल 2018-19 में दो हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। अब दो हजार रूपये के नये नोट नहीं छापेगा आर०बी०आई० ।

2,000 रुपये के नोटों को 23 मई, 2023 से बैंकों में जाकर आप बदलवा सकते हैं। हालांकि, परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में 20,000 रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं।
आरबीआई के अनुसार, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2 हजार रुपये के नोट को बदलेंगे। अर्थात आप 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं।

RBI ने बैंको को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि अब आम लोगों को एटीएम या कैश विड्रॉल में बैंक या उस बैंक का ATM दो हजार रुपए के नोट नहीं देगा। इसके लिए RBI ने बैंको से ATM और रिसाइकल को रिकंफ्यूगर करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंको को आदेश दिया है की ग्रामीण, सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है वहां बैंक जरूरी पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में लोगों की मदद कर सकती हैं।

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