मुंबई। नौकरानी से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिये जाने और सजा सुनाये जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई तेज करने की अभिनेता शाइनी आहूजा की मांग को खारिज करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि पुराने मामले लंबित हैं और आहूजा के मामले में कोई जल्दी नहीं है क्योंकि वह जमानत पर हैं।
अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति साधना जाधव ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय में 1993-94 की अपीलों पर सुनवाई लंबित है। इसलिए अपील पर जल्दी सुनवाई की आवेदक की अर्जी पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा।’’
अदालत ने कहा कि फिलहाल मामले में कोई जल्दी नहीं है। अभिनेता को जमानत मिली हुई है और इसलिए उनकी आजादी का हनन नहीं हो रहा है।
हालांकि अदालत ने कल आहूजा को इस बात की स्वतंत्रता दी कि एक साल में उनकी अपील पर सुनवाई नहीं होने पर वह जल्दी सुनवाई के लिए नये सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं।
आहूजा के वकील मनोज मोहिते ने दलील दी थी कि अभिनेता को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें बलात्कार के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। इसलिए उन्होंने जल्दी सुनवाई की मांग की है ताकि उनके कॅरियर पर असर नहीं पड़े।
एक सत्र अदालत ने आहूजा को 14 जून, 2009 को अपनी नौकरानी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 30 मार्च, 2011 को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
नौकरानी बाद में बलात्कार के अपने बयान से पलट गयी थी लेकिन निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आहूजा को दोषी ठहराया।