ट्रैफिक नियम से लेकर होम लोन तक, कई नियमों में हुआ बदलाव, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम
बिहार पत्रिका पटना। एक सितंबर 2019 से कई नियमों में बदलाव हुआ है। 1 सितंबर से कई चीजें बदलने वाली हैं, कुछ नियमों की वजह से आपको फायदा भी होगा तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। 1 सितंबर 2019 से नए ट्रैफिक नियम के साथ आयकर, ऑनलाइन रेल टिकट, ई वॉलेट, किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई चीजे बदलने वाली है। इसका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है।
अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर जान लें।
ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी…
1 सितंबर से मोटर वाहन एक्ट संशोधन लागू हो रहा है। इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ना जेब पर भारी पड़ सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रूपए कर दिया गया है। पहले यह 100 रुपए था। रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा। ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।
1 सितंबर से मोटर वाहन एक्ट संशोधन लागू हो रहा है। इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ना जेब पर भारी पड़ सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रूपए कर दिया गया है। पहले यह 100 रुपए था। रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा। ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।
बाइक चलाने वालों के लिए नियम में बदलाव की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए कर दिया गया है। दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है। नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बना है। उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा।