उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी-एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने महिला उम्मीदवारों को एन डी ए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में यह अंतरिम आदेश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को एन डी ए परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए।