सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि देशभर के सिनेमा हॉलों में अब फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजना और उसके सम्मान में लोगों का खड़ा होना जरूरी होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार देशभर के सभी सिनेमाहॉलों में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा। इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना चाहिए। साथ ही राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश एक हफ्ते में लागू करने को कहा है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में आजादी के बाद शुरूआती दौर में यह व्यवस्था पहले से लागू रही है, यहां तक की महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में तो आज भी इसका पालन किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर भोपाल के रहने वाले श्याम नारायण चौकसे की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह ऑर्डर देने की मांग की गई थी कि देशभर के सिनेमा हॉलों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। कमर्शियल बेनिफिट के लिए राष्ट्रगान के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए। इंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान एक बार शुरू होने पर आखिरी तक गाया जाना चाहिए। इसे बीच में नहीं राेकना चाहिए।