पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की प्रगति तथा कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु पटना एवं नालंदा जिला के डीएम, सभी ईआरओ, एसडीओ एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया।
आयुक्त ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के नये वोटर का नाम मतदाता सूची में जोडऩे हेतु बीएलओ को घर घर भ्रमण कर सूची तैयार करने तथा विहित प्रपत्र प्राप्त करने तथा वोटर लिस्ट में नाम की प्रविष्टि करने को कहा। साथ ही शहरी क्षेत्र में कॉलेजों, महिला कॉलेजों में कैंप आयोजित कर नये मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोडऩे हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इसके लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को कॉलेजों से समन्वय स्थापित करने तथा बैठक कर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वोटर लिस्ट में महिला मतदाता की संख्या बढ़ाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने तथा उसके अनुरूप लिंगानुपात में वृद्धि लाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने नालंदा जिले के अस्थावां, इस्लामपुर और नालंदा विधानसभा क्षेत्र तथा पटना जिले के मोकामा ,बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर, मनेर एवं फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में लिंगानुपात पर ध्यान देने तथा अपेक्षित वृद्धि लाने का निर्र्देश दिया।
21 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है इस दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे तथा विहित प्रपत्र में फ ॉर्म प्राप्त करेंगे तथा मतदाताओं के पंजीकरण, विलोपन, शुद्धिकरण की अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा बीएलओ को घर घर भ्रमण कर 21 नवंबर के विशेष अभियान दिवस के बारे में लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 30 नवंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराने तथा 21 नवंबर को विशेष अभियान दिवस के आयोजन के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव एवं फ ीडबैक प्राप्त किया गया।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अर्हता तिथि 1 नवंबर 2022 के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोडऩे, नाम हटाने, शुद्धिकरण करने आदि का कार्य जारी है।
इस क्रम में 1 नवंबर 2021 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है तथा 30 नवंबर तक दावा आपत्ति किया जा सकता है ताकि योग्य मतदाता का वोटर लिस्ट में इंट्री किया जा सके। इसके लिए सभी जिलाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को मृत मतदाताओं को चिन्हित करने तथा नोटिस देकर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही किसी मतदाता का नाम एक जगह पर ही हो इसके लिए निर्वाचक सूची में मतदाता की दोहरी प्रविष्टि न रहे इसके लिए नोटिस देने तथा चिन्हित कर एक जगह से नाम विलोपित करने का निर्देश दिया।
बैठक में पटना व नालंदा के जिला पदाधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे।