पटना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के लिए जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। समिति की यह तीसरी बैठक थी तथा वर्ष का अंतिम अगली एवं चौथी बैठक नवंबर माह में होगी। बैठक में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 149 पीडि़़तों को राहत अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है जिस पर 134 लाख रुपए का व्यय हुआ है। शेष 118 लाभुकों के राहत अनुदान की राशि के भुगतान हेतु विभाग से समन्वय स्थापित कर आवंटन प्राप्त करने का निर्देश डीडब्लूओ को दिया। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को आवंटन प्राप्त होते ही 1 सप्ताह के अंदर लाभुक को भुगतान करने का सख्त निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त बैठक में अवगत कराया गया की 40 पीडि़तों के आश्रितों को माह जून 2021 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने विभाग से आवंटन प्राप्त कर माहवार ससमय पेंशन भुगतान करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा पेंशन की विसंगति को दूर करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अवगत कराया गया कि छठा वेतन आयोग के अनुसार पेंशन की राशि के साथ 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था जो तत्कालीन अवधि मे 12400 प्रति माह की दर से पेंशनर को पेंशन मिलता था किंतु सातवां वेतन आयोग के उपरांत राज्य कर्मियों की भांति पेंशनर के मूल पेंशन का संशोधन नहीं किया गया जिसके फ लस्वरूप इन्हें अपेक्षाकृत कम पेंशन की राशि प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को विभाग से समन्वय स्थापित कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता अरुण कुमार झा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी दिनेश कुमार सहित कमेटी के सदस्य के रूप में सत्येंद्र पासवान, प्रभात कुमार आर्य, जगदीश रजक, सुधा वर्गीज, सुरेंद्र पासवान, गजेंद्र मांझी, मिलन रजक ,अर्जुन पासवान आदि उपस्थित थे।
श्वेता / पटना