पढ़ लीजिए सरकार का नया निर्देश कब से होगा लागू

पटना:-कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि  29 अप्रैल से अब शाम छह बजे से लेकर सुबह के छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही अब शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा दाह संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. यह सारी जानकारी बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है.

रात दस बजे से शादी में रात्रि कर्फ्यू होगा प्रभावी

इसके अलावा आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर बाकी जगह केवल 25 प्रतिशत की उपस्थिति में ही कार्य करने होंगे.
यह भी निर्देश दिया कि सारी दुकानें अब शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला लिया है. हालांकि राहत की बात है कि विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात के दस बजे से प्रभावी होगा. इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस समारोह के दौरान डीजे आदि नहीं बजाना होगा. इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

वहीं, काम काज को लेकर सरकार ने निर्देश दिया कि सभी कर्मियों (सरकारी व गैर सरकारी) को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए. सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय शाम के चार बजे बंद कर दिए जाएं. इसके अलावा आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया. विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि यह सारे नियम फिलहाल 15 मई तक लागू रहेंगे. इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है.

क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक की मुख्य बातें

सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट को भी काम पर जरूरत के अनुसार लगाया जाएगा.

कोविड के लक्षण वाले रोगी (भले ही कोविड टेस्ट में निगेटिव हों), को भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा.

सारे वेंटिलेटर को चालू किए जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला पदाधिकारी अपने-अपने स्तर सभी आवश्यक काम करेंगे.

जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा.

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक टेक होम रहेगा मान्य.

सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत सीटों पर ही बैठाने होंगे यात्री.

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