क्लेम भुगतान में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनियों पर होगी कार्रवाई-आयुक्त

पटना। बीमा क्लेम भुगतान में बीमा कंपनियों द्वारा अनावश्यक विलंब किये जाने पर संबंधित जीवन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी बीमा कंपनियों को ससमय बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

दरअसल पिछले दिनों कोरोना पीडि़तों की मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा कंपनियों द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं करने की शिकायत मिली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा भुगतान भी बीमा कंपनियों द्वारा समय पर नहीं किये जाने की शिकायत मिल रही है। प्रमंडलीय आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा है कि अनावश्यक कमियां निकाल कर भुगतान को रोकना तथा बेवजह देरी करना कानून का उल्लंघन है।

ऐसे बीमा कंपनियों को चिन्हित कर बीमा नियामक प्राधिकरण से इसकी शिकायत की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकार से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कोरोना से हुई मौत में बिहार सरकार द्वारा उनके परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है तथा पीडि़त के परिजनों को ससमय मुआवजा मिले इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मुआवजा का भुगतान करने में बीमा कंपनियों द्वारा कई बार दौड़ाने की शिकायत मिल रही है और इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी शिकायतें प्राप्त हो रही है।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा है कि बीमा कंपनियों को कोविड महामारी के दौरान मृत एवं अन्य कारणो से मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि 10 दिनों में सभी बीमा कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि बीमा क्लेम से संबंधित यदि किसी को शिकायत है तो ऑफि स ऑफ द ओम्बड्समैन प्रथम तल कल्पना आर्केड बिल्डिंग बाजार समिति रोड बहादुरपुर को लिखित एवं ई मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

 

श्वेता / पटना

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *