पटना। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा 20 मामलों की सुनवाई की गई तथा उसका वास्तविक निवारण किया गया। फ तुहा प्रखंड अंतर्गत चकबिहारी के परिवादी जितेंद्र प्रसाद आर्य द्वारा अंचलाधिकारी फ तुहा के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी तथा नाम सुधारने की प्रक्रिया में अति विलंब करने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि अंचलाधिकारी फ तुहा द्वारा ना तो शिकायत का निवारण किया गया है एवं न ही स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी फ तुहा पर 2000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है। नौबतपुर थाना अंतर्गत परिवादी रविंद्र सिंह द्वारा डीजल अनुदान एवं सुखाड़ अनुदान की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि आवेदक द्वारा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण अनुदान की राशि सरकार के खाते में वापस चली गई। आवेदक द्वारा अपना बैंक खाता लिंक कराने के उपरांत अनुदान की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर हो गया।
श्वेता / पटना