अधिसूचित आपदा एवं लॉक डाउन का प्रभावी कार्यान्वयन के आलोक में जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने निजी विद्यालय प्रबंधकों को निम्न आदेश निर्गत किया है-
-किसी भी परिस्थिति में 3 माह का फीस एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाए।
-अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फीस ही जमा करने हेतु अभिभावकों से अनुरोध किया जाए।
-ट्यूशन फीस के अलावे अन्य प्रकार के चार्ज बाद में किस्त के रूप में वसूल किए जा सकते हैं।
छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल वीडियो/ पीपीटी के रूप में अभिभावकों छात्रों को व्हाट्सएप/ ईमेल /स्कूल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
किताब का होम टू होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाए इसके लिए आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जाए।
वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ है तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए तथा छात्र का नामांकन समाप्त नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे छात्रों को भी स्टडी मैटेरियल अन्य छात्रों की भांति उपलब्ध कराया जाए।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में कार्यरत कर्मियों का ऑनलाइन भुगतान नियमित रूप से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सभी निजी विद्यालय प्रबंधन को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उद्योगों तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि में नियोजक द्वारा बिना कोई कटौती के ही सही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाना है।
वैसे कर्मी जो किराए की व्यवस्था के तहत रह रहे हो तो स्वामी उनसे एक माह की अवधि के लिए किराया की मांग नहीं करेंगे।
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।