पटना। बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र 24 अगस्त एवं 25 अगस्त को होना निर्धारित है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना मानवजीत सिंह ढिल्लो द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक िनर्देश दिया।
डीएम व एसएसपी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रात: 9 बजे एवं आवश्यकतानुसार अगले दिन विधान मंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घण्टा पहले अपना प्रतिनियुक्ति स्थान निश्चित रूप से ग्रहण कर लेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगें।
डीएम व एसएसपी ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही वहाँ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी।
सचिवालय, विधान सभा एवं विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्तिध्वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। विधान सभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारीए सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। पदाधिकारीगण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड 19 के मद्देनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
एसडीओ पटना सदर द्वारा बिहार विधान मंडल के सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।