अब राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा

पटना। सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिए गए जवाब में उन्होंने कहा कि आरबीआई के पत्र के बाद फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत होने तक किसानों को केसीसी ऋण वितरण पर फसल बीमा के लिए प्रीमियम की राशि कटौती नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य में खरीफ 2018 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बिहार राज्य फसलसहायता योजना कार्यान्वित है। इस योजना के तहत आवेदक किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम अथवा शुल्क का भुगतान नहीं करना है। विप सदस्य महेश्वर सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न का मंत्री ने जवाब दिया। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस बीमा योजना के लिए 6 बीमा कंपनियों का पत्र जारी किया गया जिसमें बिहार सरकार ने चार बीमा कंपनियों को पूर्व में ही उनकी कार्यशैली को लेकर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। बीमा कंपनियों को बीमा का प्रीमियम 1300 करोड़ रुपया जमा किया जाता था लेकिन किसानों को मात्र 400 करोड़ रुपये का ही क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता था।

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि अब बिहार सरकार ही फसल सहायता योजना चलाएगी जिसे समय समय पर किसानों को भुगतान भी किया जाता है। कृत्रि मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ बिहार में 1 हेक्टेयर तथा 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोगों को नहीं दिया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना में कंपनी को लाभ हो रहा था लेकिन अब राज्य सरकार फसल सहायता योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है।

श्वेता

Related posts

Leave a Comment