आरा, दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़ित महिला अमुक के कांड संख्या 02/22 को लेकर मानव अधिकार रक्षक टीम आरा भोजपुर पहुंची।
अमुक महिला ने बहुत समझौते के बाद भी लगातार पति द्वारा प्रताड़ित होने पर मजबूरन महिला थाना में दिसंबर माह में पति के द्वारा दहेज प्रताड़ना का आवेदन दिया था। जिसमें महिला थाना ने 05 जनवरी को महिला का केस दर्ज किया और उसके बाद केस को सुपरविजन के लिए सदर एसडीपीओ को भेज दिए गया।
पिछले साल मानव अधिकार रक्षक टीम की संस्थापिका रीता सिन्हा एवं महिला मंडल टीम के द्वारा दोनों पक्षों को महिला थाना के समक्ष बैठकर समझौता भी करवा दिया गया था। लेकिन उसपे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद दिनांक 22 फरवरी को हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार एवम संस्थापिका रीता सिन्हा के द्वारा भोजपुर के एएसपी को फोन से बात की गई, तो उन्होंने बोला इस मामले में उन्हें स्वतंत्र गवाह चाहिए।
एएसपी ने यह भी कहा की अगर आपने इस मामले जांचा है तो आपकी टीम भी स्वतंत्र गवाह बनाए जा सकते है। जिसके बाद संस्था की संस्थापिका रीता सिन्हा ने एएसपी को बोला, मैं खुद वहा आकर पूरे मामले को आपके समक्ष रखूंगी। जिसके बाद दिनांक 23 फरवरी को मानव अधिकार रक्षक टीम से संस्थापिका रीता सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष चेतन थिरानी, कानूनी सलाहकार ओम प्रकाश, बख्तियारपुर प्रखंड प्रवक्ता सूरज, एक्टिव मेंबर आरती कुमारी आरा भोजपुर पहुंची और पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले को एसपी के सामने रखा और एसपी को आवेदन दिया और एएसपी से मिलकर भी स्वतंत्र गवाह को प्रस्तुत किया। एएसपी ने आश्वासन दिया है की 2दिनों में लड़के की गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दी जायेगी।