पटना। विधि व्यवस्था, कोविड मानक महामारी एक्ट लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के आरोप में फु लवारी शरीफ थाना में 28 नामित व्यक्तियों तथा अन्य 1000 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोविड 19 को देखते हुए इस वर्ष फु लवारी शरीफ प्रखंड के पास स्थित दुर्गा मंदिर पर खप्पर पूजा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया था । इस संबंध में पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर पूरी बात की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद भी पूजा समिति के सदस्यों द्वारा दुर्गा मंदिर पर भीड़ भाड़ एकत्रित किया गया।
हजारों की संख्या में जुलूस के रूप में लोग मंदिर के पास जमा होकर नारा लगाने लगे तथा खप्पर लेकर जुलूस मंदिर से टमटम पड़ाव, मस्जिद चौराहा, पेठिया बाजार होते हुए पुन: वापस मंदिर प्रांगण में आ गया। मंदिर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूजा समिति के सदस्यों से भीड़ नहीं लगाने तथा खाली कराने का अनुरोध किया गया लेेकिन पूरी तरह नजरअंदाज किया गया तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को और उत्तेजित किया गया। इसके लिए दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त अंचलाधिकारी फु लवारी शरीफ नंदकिशोर प्रसाद निराला ने फु लवारी शरीफ के थाना प्रभारी को आवेदन देकर 28 नामित व्यक्तियों तथा अन्य 1000 अज्ञात व्यक्तियों प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया जिसके आलोक में फु लवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं सहित महामारी रोग अधिनियम लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
श्वेता / पटना