पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ् चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर जिला प्रशासन द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है।
अगर कोई वाहन आपराधिक गतिविधियों यथा अवैध आयुध एवं गोला बारूद अथवा आसामाजिक तत्वों को मतदाता के मन में भय पैदा करने हेतु ढोने के उद्देश्य सहित अन्य रिष्टियों में संलग्न पाया जाता है तो उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा एवं तब तक नहीं छो?ा जाएगा जब तक निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि ऐसे वाहनों के मालिक, धारक तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध भी संगत विधानों के अधीन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग से संबंधित दिशा निदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्पित है। आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग तथा वाहन कोषांग सक्रिय है। अधिसूचना निर्गत होने के समय से ही वाहनों की जाँच हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारीगण वाहनों के परिचालन पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहनों पर होने वाला खर्च अभ्यर्थी हेतु निर्धारित निर्वाचन खर्च व्यय की राशि में ही सम्मिलित है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक जिला प्रशासन निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों तथा उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखेगा।