4 अक्टूबर 2022, पटना।
पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है।
गौरतलब है गौरतलब है पटना हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने फैसले में बिहार में होने वाले चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था।
हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर चुनाव कराने की बात करते हुए आरक्षित सीटों को जेनरल करने का निर्देश दिया या आयोग बनाकर आरक्षण पर समीक्षा की बात कही।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आज हीं ये फैसला लेकर अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिया है।