पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने निर्वाचक सूची में आधार को जोडऩे एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के संबंध में पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया है।
डीएम डॉण् सिंह ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में किए गए संशोधन के आलोक में धारा 23 के तहत यह स्पष्ट उल्लेखित है कि आधार संग्रहण का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान को सुनिश्चित करना एवं प्रमाणीकरण करना है। इसमें वैसे निर्वाचकों को भी चिन्हित किया जायेगा जिनका नाम एक ही विधान सभा में दो बार पंजीकृत हो या एक से अधिक विधान सभा में पंजीकृत हो।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि आधार संग्रहण हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र 6ख का प्रयोग किया जायेगा। 1 अगस्त से आधार संग्रहण हेतु विशेष अभियान की घोषणा औपचारिक रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा विधान सभा स्तर पर की गई है।
इस कार्यक्रम में सभी सहभागी पक्षों राजनैतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी संगठन, एनजीओ की सहभागिता भी सुनिश्चित करें। स्वीप अन्तर्गत इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा आम नागरिकों के जानकारी हेतु प्रिन्ट मिडिया में विज्ञापन का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाय। निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों से संपर्क कर आधार संग्रहण का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना है।