वर्ष 2000 में शुरू किया गया, क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) , लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा ऑफर की जाने वाली एक सरकारी लोन योजना है। यह उन वित्तीय संस्थानों (बैंक और NBFC) को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है, जो MSME को लोन देते हैं। इस योजना के तहत उन संस्थानों को एक सीमा तक क्रेडिट गारंटी दी जाती है, जो MSME क्षेत्र में लोन देते हैं।
प्रधानमन्त्री ने भी की सराहना
क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है ऐसा देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक वक्तव्य में योजना की सराहना करते हुए कहा । प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि “यह एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।” केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने ट्वीट करके बताया कि एमएसई क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, एमएसई में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को बेहतर नवीन रूप प्रदान किया गया है।
सीजीटीएमएसई के बारे में
क्रेडिट गारंटी के तहत बैंक एक आवेदक को लोन देता है और इस लोन की गारंटी CGTMSE लेती है। आवेदक कुछ गिरवी नहीं रखता है। बैंक लोन राशि के एक बड़े हिस्से को इस CGTMSE योजना द्वारा गारंटी कवर मिलता है।
CGTMSE नया लोगो “रंगीन उड़ने वाला पक्षी” इस महान देश के लाखों युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह को पर देता है, जिनके पास बैंक विचार है पर पूंजी की कमी है।यहां सीजीटीएमएसई ने उन्हें व्यवहार्य सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए गारंटी प्रदान करके मदद का हाथ बढ़ाता है और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाता है।
क्या हैं उद्देश्य?
गारंटी के झंझटों के बिना बैंक लोन पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) की एक इकाई स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए समर्थन का एक प्रमुख स्रोत है। इसी उद्देश्य के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) शुरू हुई। इसके तहत क्रेडिट वितरण प्रणाली को मजबूत हुई और एमएसई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुगम बन सका। योजना को संचालित करने के लिए, भारत सरकार और SIDBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की स्थापना की।
त्वरित कवर
ऋणदाता को स्वीकृत होते ही पात्र ऋण सुविधाओं को कवर करना होता है। शुल्क के भुगतान की तारीख से गारंटी शुरू होगी और सावधि ऋण/समग्र ऋणों के मामले में सावधि ऋण की सहमत अवधि तक चलेगी। और उन जगहों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए, जहां केवल कार्यशील पूंजी सुविधाएं उधारकर्ताओं के लिए विस्तारित की जाती हैं, या ऐसे के लिए अवधि जो इस संबंध में गारंटी ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।