पटना। एक जुलाई से पटना जिले में भी 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो गया। पटना नगर निगम की टीम द्वारा दुकानों एवं विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर इसकी जांच की गई। अंचल स्तर पर टास्क फोर्स एवं धावा दल द्वारा स्थानीय बाजार एवं दुकानों की जांच की गई।
पहले दिन 47,200 जुर्माना वसूल किया गया। वहीं 550 किग्रा प्लास्टिक भी बरामद किया गया। इनमें पॉलीथिन, थर्मोकोल सहित कई आईटम शामिल थे। नगर निगम मुख्यालय से 90 किलो प्लास्टिक, पाटलिपुत्र अंचल से 78 किलो प्लास्टिक, कंकड़बाग अंचल से 73 किलो प्लास्टिक, नूतन राजधानी अंचल से 80 किलो प्लास्टिक, अजीमाबाद अंचल से 82 किलो प्लास्टिक, पटना सिटी अंचल से 75 किलो और बांकीपुर अंचल में 72 किलो प्लास्टिक बरामद किया गया है।
इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माेकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगायी जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर यह प्रतिबंध लागू है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसका उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री को अपराध माना जायेगा और ऐसा करने पर जुर्माना देना होगा।
पटना नगर निगम द्वारा लोगों से प्लास्टिक के बजाय इको-फ्रेंडली विकल्प चुनने का अपील की जा रही है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े, कॉटन एवं जूट की थैलियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसको लेकर जारी सर्कुलर में कहा गया है, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़ों के बने थैलों का इस्तेमाल किया जा सकता है।