पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की । रोहतास एवं बक्सर जिला के प्रथम अपील के 8 परिवादों का निष्पादन किया गया है।
बक्सर जिला के परिवादी गौरी शंकर तिवारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपने प्रथम अपीलीय आवेदन में शिकायत दर्ज किया कि लगभग 10 लाख संकाय परिवार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड /संकाय सृजन कंपनी में जमा किया था किंतु परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी उनके राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी एवं अनियमितता करने के मामले को गंभीर बताया।
उपभोक्ताओं को ठगने तथा धोखाधड़ी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने कंपनी एवं एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा इस आशय के बारे में आरबीआई को अवगत कराने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। आयुक्त ने उप विकास आयुक्त बक्सर को इस मामले की जांच करने तथा अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
सुनवाई में बक्सर एवं रोहतास के उप विकास आयुक्त तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक तथाआयुक्त कार्यालय में उपनिदेशक खाद्य पटना प्रमंडल धीरेंद्र झा , प्रभारी उपनिदेशक जनसंपर्क प्रमोद कुमार ,प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग श्रीमती अनुमेहा कुमारी आदि संबद्ध थे।
पटना से श्वेता की रिपोर्ट