पटना। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मालवाहक वाहन के बाहर सरिया या अन्य सामग्री निकाल कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध शुक्रवार को राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। विभिन्न जिलों में चलाए गए अभियान के तहत कुल 103 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 24 मालवाहक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया निर्धारित मानक/क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है।
माल ढ़ोने वाले वाहनों जैसे ट्रक एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों के बाहर किसी वस्तु को निकाल कर परिचालन किया जाना सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे वाहनों के परिचालन किये जाने से सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक शिकार होते हैं। इन वाहनों के अचानक रोक देने या फिर अंधेरा होने पर सरिया लदे वाहनों की चपेट में दोपहिया एवं अन्य वाहन चालक आ जाते हैं। निर्धारित मानक के बाहर मालवाहक वाहनों में माल लदे होने से दुर्घटना की संभावना अधिक होती है।
हाल में ही रोहतास जिले में ऐसे वाहन से दुर्घटना में चार लोगों की मौत एवं 10 लोग घायल हुए थे। मालवाहक वाहनों में निर्धारित मानक के बाहर छड़, बांस, पाइप एवं अन्य सामग्री ढ़ोने वाले वाहनों के विरुद्ध यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई के द्वारा चलाया गया। जिलों में यह विशेष जांच अभियान शनिवार को भी चलाया जायेगा। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए रेडियो जिंगल एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान (संशोधित) अधिनियम, 2019 के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना एवं वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
पटना से श्वेता की रिपोर्ट