पटना। विप सदस्य अजय कुमार सिंह द्वारा बकाये वेतन भुगतान मामले पर पूछे गये सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री डा चंद्रशेखर ने कहा कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में वर्ष 2017 में 86 कर्मियों की नियुक्ति की गयी थी।
वर्ष 2019 में 86 कर्मियों में से 44 कर्मियों की नियुक्ति में सशर्त अनुमोदन दिया गया था। परिवाद प्राप्त होने पर जांच कराये जाने पर पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शर्तो का उल्लंघन कर बिना रोस्टर का पालन किए हुए नियुक्ति की गयी थी। ऐसे में 44 कर्मियों की नियुक्ति में दिये गये अनुमोदन को वापस ले लिया गया था।
विश्वविद्यालय को जारी पत्रांक में विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि से कार्य अवधि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा वेतनादि मद में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये राशि से विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।
श्वेता