नदी से 5 किमी तक बालू भंडारण किए तो होगी कार्रवाई-खनन मंत्री

पटना। खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने विप सदस्य अशोक कुमार द्वारा नवादा में बालू माफियाओं द्वारा किये जा रहे भंडारण तथा विपणन के मुद्दे पर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि बंदोबस्ती किए गए घाट से 5 किलोमीटर के भीतर अगर कोई भंडारण करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने नवादा के सकरी नदी में खनन विभाग की मिलीभगत से किये जा रहे खनन के बारे में कहा कि नवादा में बीते एक साल तीन माह से बालू खनन का कार्य बंद है। नवादा जिला के 29 में से 25 घाटों की निलामी कर दी गयी है। समाहर्ता नवादा द्वारा जारी प्रतिवेदन में कहा गया कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए डीएम द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करती है।

सकरी नदी में भी गठित टास्क फोर्स द्वारा निरंतर छापेमारी कर अवैध खनन भंडारण नियमावली के तहत कार्रवाई की गयी। वर्ष 22-23 में 594 छापेमारी की गयी जिसमें 256 प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अवैध खनन में लिप्त 397 वाहनों को जब्त किया गया तथा करीब 300 गिरफ्तारियां भी हो गयी है। अब तक 7 करोड़ 23 लाख रुपया जुर्माना भी वसूला गया है। विप सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी की मिलीभगत से खनन माफियाओं द्वारा बंदोबस्ती किए गए घाट से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर ही बालू का भंडारण किया जा रहा है।

वहीं विप सदस्य कुमार नागेन्द्र ने भी कहा कि गया, अरवल तथा नवादा जिला में यह देखा जा सकता है कि किस तरह बालू का भंडारण किया जा रहा है। वहीं विपक्ष के विप सदस्य दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अगर बालू में इस तरह का खेल हो रहा है तो गरीबों के छत का निर्माण कैसे होगा। गरीबों के लिए बालू खरीदना सोना खरीदने के समान हो जाएगा।

श्वेता

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