चुनाव में होने वाले खर्च को ले बिहार सरकार के खिलाफ दर्ज होगी याचिका

पटना। बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षित क्षेत्रों के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पटना नगर निगम चुनाव में उपमेयर पद की प्रत्याशी रही डॉ नीलम गुप्ता की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार गौरव उर्फ गौरव नारायण भारती और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

उक्त बातें रविवार को पटना के आईएमए हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ नीलम गुप्ता के अभिकर्ता व बिहार प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने कही। संवाददाता सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार गौरव और हाईकोर्ट के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। दोनों अधिवक्ता ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है जिसके कारण उम्मीदवारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव जल्द कराए जाने, उम्मीदवारों की हुई आर्थिक क्षति का मुआवजा राज्य सरकार को देने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वहीं डॉ जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि ट्रिपल कानून आयोग बनाकर व सर्वे रिपोर्ट मंगाकर एक माह के अंदर में निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया जाए। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन और आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह को यथावत रखा जाए।

उम्मीदवारों को दोबारा नामांकन नहीं कराए जाए ताकि पैसा का दुरुपयोग नहीं हो इसलिए जो भी उम्मीदवार जिस पद के लिए नामांकन किये हैं उसी पर चुनाव कराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण सरकार ने जो निर्धारित किया है वह सही है। उसके बाद पटना महानगर के सामाजिक लोगों की बैठक भी बुलाई हुई जिसमें नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में गहन विचार किया गया।

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