पटना में भीषण गर्मी के चलते 30 जून तक आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पर रोक, डीएम ने जारी किया आदेश

पटना, 28 जून। जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले में दोपहर के समय अत्यधिक तापमान और भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें।

जिलाधिकारी द्वारा 28 जून 2026 को जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 29 जून से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), वरीय पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को भेजते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

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