नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा । अभी कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की सुविधा हासिल है। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में यह लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। यह लाभ सिर्फ उन्हीं संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे जिनमें कर्मचारियों की संख्या दस से ज्यादा है। बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली देश की लगभग 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा।
Related Posts
छाई रही आसमान में काली घटा, पटना में नहीं दिख पाया सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण
पटना-सदी के सबसे लंबे चंद्रग्रहण की दुनिया साक्षी बनी। देर रात करीब 11.54 बजे पर चंद्रमा पर ग्रहण का स्पर्श…
विप में दी गयी पूर्व मंत्री को श्रद्घांजलि
पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका पार्थिव…
अतिक्रमणकारियों के ख़िलाग होगी कार्रवाई
पटना। समाहर्त्ता सह अध्यक्ष प्रबंध समिति मत्स्य पालक विकास अभिकरण पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिले के जलकर व तालाबों…
