नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा । अभी कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की सुविधा हासिल है। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में यह लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। यह लाभ सिर्फ उन्हीं संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे जिनमें कर्मचारियों की संख्या दस से ज्यादा है। बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली देश की लगभग 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा।
Related Posts
रमजान रहमत व् बरकत का महीना है – मौलाना सरदार अहमद कादरी
मस्जिदों में दुसरा जुम्मा का नामाज अदा किया गया परसा प्रखंड के अलग अलग गाँवो के मस्जिदों में चेतन परसा…
महिला आरक्षण विधेयक,महिला सशक्तिकरण की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम
( डॉ. नम्रता आनंद) पटना,महिला आरक्षण विधेयक व्यवस्था लागू होने से संसद, विधानसभाओं में महिलाओं को अपनी बात रखने की…
अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दुर्गा पूजा के अवसर पर ज्ञापन सौंपा गया।
बुधवार को अनुमंडल पटना सिटी में जय बेटी अभियान के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दुर्गा पूजा…
