दूसरे दिन धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 9 गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने 6 जुलाई तक लगायी रोक

पटना। राजधानी के राजीव नगर स्थित आवास बोर्ड की जमीन खाली करवाने गयी जिला प्रशासन की टीम को दूसरे दिन भी बल प्रयोग करना पड़ा। डीपीआरओ लोकेश कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ  नेपाली नगर में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए स्थानीय लोगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए।

उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उन्हें एवं उनके समर्थकों को वहां से हटा दिया गया तथा प्राथमिकी दर्ज की गई है। एहतियात के तौर पर दीघा आशियाना रोड के पश्चिम एवं नेपाली नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लागू की गई है। एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के इक_ा होने पर पाबंदी है।

राजीव नगर में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की अर्जित भूमि से अतिक्रमण पूर्णत: हटा दिया गया है।  सभी 95 संरचनाओं को तोड़ दिया गया है।  प्रशासन द्वारा लगभग 50 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उपद्रव फैलाने के आरोप में कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 जुलाई को 25 लोगों को तथा  4 जुलाई को 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें 3 जुलाई को दो प्राथमिकी तथा 4 जुलाई को दर्ज़ दो प्राथमिकी शामिल है।

डीपीआरओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन शाम 4 बजे अपराहन तक पूरी कर ली गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राजीव नगर मौजा दीघा की यह भूमि बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की ही भूमि है। इसे अभी तक किसी भी अन्य संस्था को आवंटित नहीं किया गया है।

डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने बिहार राज्य आवास बोर्ड से अतिक्रमणमुक्त भूमि की फेंसिंग कर बोर्ड लगाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि आवास बोर्ड की अतिक्रमणमुक्त भूमि की फेंसिंग कर इस आशय का बोर्ड लगाने की आवश्यकता है कि यह बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि है और लोग भू माफि या एवं दलालों से सावधान रहें ताकि भू माफि यों एवं दलालों द्वारा सरकारी भूमि का क्रय विक्रय एवं आम लोगों को उनके चंगुल से बचाया जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक  बिहार राज्य आवास बोर्ड  से एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए अंचलाधिकारी, सदर पटना से आवास बोर्ड की खाली करायी गयी भूमि की पूर्ण विवरणी प्राप्त कर यथाशीघ्र फेंसिंग कर बोर्ड लगाने का अनुरोध किया गया है। वहीं उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई तक मकानों को तोडऩे एवं कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

राजीव नगर मौजा दीघा की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश में अपराहन 4.30 बजे के बाद 6 जुलाई 2022 तक मकानों को तोडऩे की कार्रवाई तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी एवं गिरफ्तार लोगों में से किसी को भी छोडऩे का आदेश नहीं दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *