पटना। डीएम पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह के निदेश पर डीडीसी पटना तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 नियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक हुई।
डीडीसी तनय सुल्तानिया ने कहा कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सफ ल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का अक्षरश: अनुसरण किया जा रहा है। अत्याचार निवारण प्रक्रिया में सम्पूर्ण तंत्र संवेदनशीलए तत्पर एवं सजग है।
इस बैठक में समिति के सदस्य सचिव जिला कल्याण पदाधिकारी राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। डीडीसी श्री सुल्तानिया द्वारा द्वितीय बैठक के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुआवजा, राहत पेंशन एवं पुनर्वास मद में 110 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। प्राप्त राशि का शत प्रतिशत व्यय करते हुए 110 पीडि़तों को राहत अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।
कैलेण्डर वर्ष 2022-23 में कुल 57 काण्डों में 60 पीडि़तों को राहत अनुदान की भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इसमें पूर्व के लंबित तीन काण्ड भी शामिल है। समिति द्वारा स्वीकृत 57 काण्डों का अनुश्रवण किया गया। डीडीसी श्री सुल्तानिया ने सभी पीडि़तों को राहत अनुदान की राशि का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आदेश दिया कि सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी विकास मित्र पीडि़तों का बैंक खाता खुलवाने एवं आधार संख्या प्राप्त करने के कार्य में तत्पर रहें ताकि पीडि़तों को राहत अनुदान राशि का भुगतान शीघ्रता से किया जाए। डीडीसी श्री सुल्तानिया ने अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले मामलों को संवेदनशीलता के साथ ससमय निष्पादित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हम सबको प्रतिबद्ध एवं दृढ़संकल्पित रहना होगा।
इस बैठक में सांसद के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि, पद्मश्री सुधा वर्गीज, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष लोक अभियोजक, सिविल सर्जन, अपर समाहत्र्ता विशेष कार्यक्रम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।