लोक शिकायत निवारण अधिनियम को मिली नई पहचानः नवाचारी प्रयोग के लिए बिहार को मिला पुरस्कार

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आम लोगों की शिकायतों का नियत समय-सीमा में सुनवाई एवं निवारण के अस्त्र के रूप में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नित्य नये आयाम स्थापित कर रहा है । इसी कड़ी में नवाचारी प्रयोग के रूप में इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को ‘कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड’ प्रदान किया गया है । डाॅ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेंटर, नई दिल्ली द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रशासन में नवाचारी प्रयोगों के लिए दिया जाता है ।
दिनांक 20 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से अपर मिशन निदेशक डाॅ. प्रतिमा ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया । डाॅ. प्रतिमा ने पुरस्कार मिलने पर खुषी जाहिर करते हुए बतलाया कि अधिनियम के प्रति आम लोगों के द्वारा जताये गये विश्वास से काफी प्रेरणा मिली है तथा इसकी उपयोगिता को जन-जन तक पहुँचाने का लक्ष्य है ।
डाॅ. प्रतिमा ने बतलाया कि यह अधिनियम माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और आम जन की शिकायतों के त्वरित निवारण की उनकी सोच का मूर्त रूप है जिसके उदेश्यों को हासिल करने का पूरी तत्परता से प्रयत्न किया जा रहा है । इन्होंने श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार, श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार एवं सचिव श्री अतीश चन्द्रा के प्रति विशेष आभार प्रकट करते हुए बतलाया कि अधिनियम को इनके कुषल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं नियमित अनुश्रवण के कारण ही बेहतर ढंग से लागू किया जा सका है और यह पुरस्कार इस अधिनियम को जनोपयोगी बनाने में राज्य भर में लगी पूरी टीम के मेहनत एवं कार्य निष्ठा का प्रतिफल है।
उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अब तक 2.67 लाख से अधिक परिवाद प्राप्त हुए हैं जिनमें 2.41 लाख से अधिक परिवादों का प्रभावी ढंग से निष्पादन किया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन हैं।

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