रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को आज राहत मिलेगी या नहीं, इस पर नजरें टिकी हुई हैं. चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा. बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने भी अपनी दलील पेश की. गत 20 दिसम्बर को लालू प्रसाद की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी. सीबीआई के वकील ने मेरिट पर बहस के लिए वक्त मांग लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने 4 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी.
दरअसल लालू प्रसाद की ओर से चारा घोटाले के तीनों मामले, चाईबासा, देवघर और दुमका में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील सह जमानत याचिका दायर की गयी है. याचिका में उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत भी मांगी है. तीनों मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उनको दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
फिलहाल लालू प्रसाद रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं. लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वे रिम्स में भर्ती हैं. जहां उनका एक साथ कई बीमारियों का इलाज चल रहा है. बेहतर इलाज के लिए उन्होंने कोर्ट से जमानत मांगी है. इससे पहले हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिली थी. तब वे मुंबई जाकर अपना इलाज करवाये थे.