नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा । अभी कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की सुविधा हासिल है। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में यह लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। यह लाभ सिर्फ उन्हीं संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे जिनमें कर्मचारियों की संख्या दस से ज्यादा है। बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली देश की लगभग 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा।
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