बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली – 60 दिनों की अधिकतम अवधि के अंदर होगा निपटारा

मुख्यमंत्री ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के क्रियान्वयन का किया शुभारंभ

पटना 26 जून 2019:- 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा समाधान वेब पोर्टल को लांच किया, साथ ही उन्होंने एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक प्रतिमा एस0 वर्मा ने इस नियमावली के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें बताया गया कि इसके माध्यम से सेवारत कर्मियों की ज्वाइनिंग से उनके रिटायरमेंट तक के मामलों की शिकायतों का निवारण किया जायेगा, इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण की यह एक बेहतर प्रणाली है।

निपटारा 60 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर

इसमें सेवा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 60 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर किया जाएगा। शिकायतें ऑनलाइन दायर की जा सकेंगी। सेवा निवारण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील भी दायर की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बेहतर प्रणाली है। इससे सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा। सेवानिवृत कर्मियों को सेवांत लाभ से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान हो सकेगा और उनकी परेशानी खत्म होंगी।

बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह सह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन निदेशक आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक प्रतिमा एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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