नेस्ले के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार पर कोर्ट में घसीटा

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नई दिल्ली : मैगी मुद्दे पर नेस्ले के खिलाफ और कदम उठाते हुए ‘अनुचित व्यापार व्यवहार व भ्रामक विज्ञापनों’ के लिए कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में घसीटा है। कंपनी के खिलाफ अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ अर्थदंड भी लगाने की मांग की जा सकती है। सूत्रों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा- भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता मामलात विभाग ने अब आयोग में शिकायत दायर की है। यह कदम एफएसएसएआई के उस आदेश पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि नेस्ले अनुचित व्यापार व्यवहार तथा भ्रामक विज्ञापन जारी करने में संलिप्त रही है।’ एफएसएसएआई ने इस उत्पाद को ‘असुरक्षित और मानव उपभोग के लिए खतरनाक’ बताते हुए इसे बाजार से वापस लिए जाने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा,‘ हमने इस मामले में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल की राय मांगी है और सरकार की ओर से वह आयोग में उपस्थित होंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार अर्थ दंड की मांग भी कर रही है, सूत्रों ने कहा- अगर आयोग फर्म को गलत पाता है तो उसके पास अर्थ दंड लगाने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अपनी तरफ से पिछले सप्ताह ही कंपनी के खिलाफ एक शिकायत आयोग में की थी।

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