पटना: न्यायमूर्ति इक़बाल अहमद अंसारी, न्यायमूर्ति वी.एन. सिन्हा और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की पीठ के समक्ष आज पटना नगर निगम आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन मामले में आज लम्बी सुनवाई हुई। कोर्ट में कुलदीप नारायण का पक्ष रखते हुए पटना नगर निगम के वरीय अधिवक्ता वाई.वी.गिरी ने कहा कि निलंबन गलत है, क्योंकि सरकार को निलंबन का अधिकार हीं नहीं है। सरकार को आयुक्त को हटाने का हक है लेकिन न्यायालय ने उस पर भी रोक लगा रखा है। साथ पटना नगर निगम के विघटन के मुद्दे पर उन्होंने दलील दी सरकार को निगम के विघटन का अधिकार हीं नहीं है क्योंकि निगम पटना नगर निगम एक्ट से संचालित है। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से अधिवक्ता प्रसून सिन्हा,श्रीप्रकाश श्रीवास्तव और एच.एस.हिमकर ने बहस की। एक अन्य घटनाक्रम में अधिवक्ताओं ने बेंच के गठन को हीं चुनौती दे दी और जजों पर पूर्वाग्रह का आरोप भी लगा दिया। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह पर अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप लगाया। कल भी सुनवाई जारी रहेगी।
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