पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला विवाद पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दिया है. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई की. इस दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने अपील पर बहस करते हुए हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बंगला खाली करने का निर्देश नियमों के विरुद्ध हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते उनका कैबिनेट मंत्री का दर्ज है. हालांकि, आज कोर्ट में एडवोकेट जेनरल मौजूद नहीं हो सके. मालूम हो कि उप मुख्यमंत्री के पद से हट जाने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास को छोड़ने का निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था. चूंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता के नाम पर आवंटित आवास में जाने को कहा गया था. लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व के आवास को खाली नहीं करते हुए हाईकोर्ट में बिहार विधान परिषद के द्वारा जारी किये गये पत्र को चुनौती दे दिया. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दिया था. उसी आदेश के खिलाफ डबल बेंच में यह याचिका दायर की गयी है.
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