चारा घोटाला : चौथे मामले में लालू दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्रा हुए बरी

चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में रांची सीबीआई अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्‍यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। जबकि कोर्ट ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को इस मामले में सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।  सजा पर 21, 22 और 23 मार्च को बहस होगी। साढ़े तीन साल से लेकर पांच साल तक की सजा हो सकती है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से 3 करोड़, 13 लाख रुपए के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। अदालत दोषी ठहराए गए लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। पहले लालू खुद अदालत में पेश नहीं हुए थे, क्‍योंकि वह अस्‍पताल में भर्ती हैं। लेकिन फैसला सुनने के लिए वे अस्पताल से कोर्ट पहुंचे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें मौजूद होने का आदेश दिया था। कोर्ट पहुंचने पर मीडिया से लालू ने कहा- कोई कॉमेंट नहीं। उन्‍हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती कराया गया था। डॉक्‍टरों ने आरजेडी प्रमुख की हालत स्थिर बताई थी।

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