विधानसभा चुनाव के मददेनजर जिला के सभी शस्त्रों एवम् अनुज्ञप्ति धारी शस्त्रों का निरीक्षण तथा भौतिक सत्यापन का आदेश, जिला पदाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने दिया आदेश

मधुबनी: जिला पदाधिकारी डाॅ0 निलेश देवरे द्वारा आसन्न विधान सभा निर्वाचन 2020 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारित करने के दृष्टि से मधुबनी जिला अथवा अन्य जिला से निर्गत सभी शस्त्रों अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का का भौतिक सत्यापन दिनांक 17.09.2020 से 23.09.2020 तक निरीक्षण अभियान चलाकर करने का आदेश दिया। इस निरीक्षण अभियान हेतु जिले के सभी अंचल के अंचलाधिकारियों को दण्डाधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा सभी थानाध्यक्षों को शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियो को आवश्यक सहयोग देने का आदेश दिया गया है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम एवं भौतिक सत्यापन स्थल की विवरणी इस प्रकार है।

अंचल अधिकारी, रहिका, नगर थाना रहिका, अंचल अधिकारी पंडौल, नगर थना पंडौल/सकरी, अंचल अधिकारी, राजनगर, नगर थाना राजनगर, अंचल अधिकारी, खजौली, नगर थाना खजौली, अंचल अधिकारी, बाबूबरही, नगर थाना बाबूबरही, अंचल अधिकारी, कलुआही, नगर थाना कलुआही, अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी, नगर थाना बेनीपट्टी/अरेर/खिरहर, अंचल अधिकारी, बिस्फी, नगर थाना बिस्फी, अंचल अधिकारी, हरलाखी, नगर थाना हरलाखी, अंचल अधिकारी, मधवापुर, नगर थाना मधवापुर/साहरघाट, अंचल अधिकारी, जयनगर, नगर थाना जयनगर/देवधा, अंचल अधिकारी, बासोपट्टी, नगर थाना बासोपट्टी, अंचल अधिकारी, लदनियाॅ, नगर थाना लदनियाॅ, अंचल अधिकारी, झंझारपुर, नगर थाना झंझारपुर/भैरवस्थान, अंचल अधिकारी, लखनौर, नगर थाना लखनौर, अंचल अधिकारी, मधेपुर, नगर थाना मधेपुर/भेजा, अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी, नगर थाना अंधराठाढ़ी/रूद्रपुर, अंचल अधिकारी, फुलफरास, नगर थाना फुलफरास, अंचल अधिकारी, खुटौना, नगर थाना खुटौना/लौकहा/ललमनियाॅ, अंचल अधिकारी, घोघरडीहा, नगर थाना घोघरडीहा, अंचल अधिकारी, लौकही, नगर थाना लौकही/अंधरामठ है।
जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में दण्डाधिकारियो/थानाध्यक्षाों को निरीक्षण के दौरान अन्य कई बिन्दुओ का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है वे इस प्रकार है।
1 सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियोंको शस्त्र/कारतूसों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण हेतु अपने स्तर से संसूचित करेंगे।

2 सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण उपर्युक्त निर्धारित को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से करेंगे।

3 प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित थाना में उपस्थित होकर शस्त्र/करतूसों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के समय संबंधित सभी थाना के थानाध्यक्ष अपने संधारित शस्त्र पंजी के साथ उपस्थित रहेंगे।

4 प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेश है कि सत्यापन के समय विहित प्रपत्र में सभी तथ्य अंकित करते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

5 निर्धारित अवधि में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण/निरीक्षण नही कराने वाले तथा भौतिक सत्यापन के क्रम में किसी भी शस्त्र अनुज्ञप्ति में अनियमितता पाये जाने पर वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का नाम व पूर्ण वर्तमान पता शस्त्र अनुज्ञप्ति की सं0, अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का प्रकार एवं शस्त्र पर अंकित संख्या के साथ सभी थानाध्यक्ष अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन भेजेंगे।

6 सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्रों का सत्यापन/निरीक्षण संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

मधुबनी जिला संवाददाता संतोष कुमार शर्मा

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