उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के जलकूपों की बिजली दर में 50% की छूट दी है। किसानों के लिए बड़ी राहत के इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके दी गई है। ट्वीट में यह बताया गया है कि किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए सीएम ने निजी जलकूपों के लिए बिजली दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष करीब 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है।
बिजली बिल वर्तमान की तुलना में हो जाएंगे आधे
अब ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पम्प और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली बिल वर्तमान की तुलना में आधी हो जाएंगे।
राज्य सरकार पावर कॉरपोरेशन को देगी एक हजार करोड़ रुपये
एक अनुमान के मुताबिक बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर लगभग रुपए 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है।
बिजली दरों में होगा बदलाव
सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होता है। वहीं अब मात्र 1 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपए की जगह 35 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर लगेगा।
इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपए प्रति हॉर्सपावर की जगज 85 रुपए की दर से देय होगा। वहीं एनर्जी एफिशियन्ट पम्प के लिए अभी जहां 1.65 रुपए प्रति यूनिट की दर से (फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्सपावर) चार्ज लगता है, वहीं किसानों को अब मात्र 0.83 रुपए प्रति यूनिट ((फिक्स चार्ज 35 रुपए प्रति हॉर्सपावर) ही देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट की दर (फिक्स चार्ज 130 रुपए प्रति हॉर्सपावर) की जगह किसानों को अब मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट (फिक्स चार्ज 65 रुपए प्रति हॉर्सपावर) ही देना होगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से निजी नलकूप के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।