अनलॉक 4 की घोषणा- गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक ये दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। केन्द्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 के दौरान कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। शनिवार की शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य  कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे । सबसे बड़ी बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी। चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं।

सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी। लेकिन, केन्द्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा।

सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *