पटना। दोपहिया वाहन खरीदते समय ही डीलर प्वाइंट पर अच्छी गुणवता वाला हेलमेट लेना होगा। यह व्यवस्था सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में बैठक कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन विक्रेता के दुकानों की औचक जांच के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश दिया है। निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि अच्छी गुणवता के हेलमेट नहीं धारण करने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 525 लोगों की मौत हुई थी वहीं वर्ष 2020 में जिन 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी वह बिना हेलमेट के थे। परिवहन सचिव ने कहा है कि वाहन खरीद के दौरान वाहन क्रेता को वाहन विके्रता (डीलर) द्वारा अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप हेलमेट उपलब्ध कराने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी डीलरों को निदेशित किया जाय।
इसके साथ ही आम लोगों को इस संबंध में जागरुक किया जाय। इस हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रुप से जानकारी दी जाय एवं इसकी अनिवार्यता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के क्रेता को डीलर द्वारा वाहन आपूर्ति नहीं किया जाय। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवता का हेलमेट पहनें। हेलमेट पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
श्वेता / पटना