आजादी की अमृत महोत्सव पर राज्य के तीन जिलों में सीएससी मोबाईल वैन द्वारा टेली लॉ योजना से मिलने वाली कानूनी सलाह के प्रति लोगों को अनेक ग्राम पंचायतों में जागरूक किया गया।
ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कानून प्रक्रिया को गरीब, असहाय, वंचित, पीड़ित, हाशिये पर बैठे लोगों तथा सुदूर इलाकों में रहने वाले आमजन तक, सरल व सुगम तरीके से पहुँचाने के लिये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेंस के माध्यम से नई पहल की है।
इसके तहत सूचना और संचार तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से एक्सपर्ट वकीलों का वीडियो कॉम्फ्रेसिंग या मोबाइल के माध्यम से जरूरतमंद लोगों से संवाद करवाया जाता हैं। कोई भी नागरिक, टेली लॉ योजना के तहत, घर बैठे वरिष्ठ वकीलों से आपराधिक मामले, दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा, महिला, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण, कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, जमीन जायदाद व संपति का अधिकार, महिला पुरूष के समान मजदूरी, मातृत्व लाभ, लिंग जाँच व भ्रूण हत्या रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बाल अधिकार, एफआईआर लिखवाने और जमानत मिलने की प्रकिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार और पुननिर्वास जैसे मामलों में निःशुल्क कानूनी सलाह ली जा सकती हैं।
अन्य जिलों के ग्राम पंचायतों में भी सीएससी वीएलई द्वारा जागरूकता किया गया।