कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से दो हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत 10 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में सिर्फ किराना और राशन की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। राज्य में मेडिकल स्टोर खुलें रहेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से तमिलनाडु आने वाले लोगों को पहले ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। इसके अलावा पर्यटन स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा एवं राज्य में सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य समान स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे काम
राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालय केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता भी 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। राज्य में स्पा, जिम, पार्क, मॉल, थिएटर और मनोरंजन केंद्रों को बंद करने का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए।
खेल, शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेस्तरां में केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं चाय की दुकानें दोपहर तक खुली रह सकती हैं। इस अवधि के दौरान खेल, शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे और शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।