केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक को लेकर बिल लेकर आई, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद 19 सितबंर 2018 से लागू किया गया। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। वहीं मधुबनी जिले के एक मुस्लिम समुदाय की महिला खुद के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि एक तो उसके पति ने उसे जबरन तलाक दे दिया और अब मौलाना और कुछ दबंग लोग हमें गांव छोड़कर जाने का फरमान सुनाया है। नहीं जाने…
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